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‘ज्ञानवापी के सभी तहखाने खुलेंगे…, हिंदू पक्ष की याचिका पर 15 फ़रवरी को सुनवाई

Gyanvapi Dispute: Allahabad HC Refuses Interim Stay On Hindu Prayers In  Vyas Basement

वाराणसी । वाराणसी की एक अदालत 15 फरवरी को राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित शेष ‘तहखानों’ को खोलने की मांग की है। ऐसा कुछ दिनों बाद हुआ जब वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास जी का तहखाना में प्रार्थना करने की अनुमति दी, जो ज्ञानवापी परिसर के आठ तहखानों में से एक है। इसने जिला प्रशासन को तहखाने के अंदर पूजा के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई

कोर्ट के आदेश के बाद 1 फरवरी को ‘व्यास का तहखाना’ के अंदर पूजा शुरू हुई। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि अधिकारियों ने देर रात तहखाने को खोल दिया और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक अवरोधक रास्ता बना दिया। ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम और कमिश्नर अशोक मुथा मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने पूजा की अनुमति दे दी है और जिला प्रशासन को इस संबंध में अपेक्षित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

पूजा करने का अधिकार दिया

हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “आज ‘व्यास का तेखाना’ में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और अदालत ने जिला अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है।” चतुर्वेदी ने कहा कि इस संबंध में याचिका व्यास के वंशज शैलेन्द्र कुमार व्यास की ओर से दायर की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। हालाँकि, अदालत ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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