संजय सिंह ठाकुर / पालघर : पालघर जिले के वैतरना में वेस्टर्न रेलवे (Western Railway ) में स्तिथ वैतरना रेलवे पुल क्र.93 के दोनों तरफ दो किमी के दायरे में रेती खनन ,नौकाओं और शिपिंग लेन के यातायात पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक लागु रहेगा. मुंबई ,चर्चगेट के पश्चिम रेलवे के चीफ ब्रिज इंजीनियर की मांग के बाद यह प्रतिबंध लगाया है. पुल की सुरक्षा के लिए पुल के 600 मीटर दायरे में 24X7 घंटे पुलिस जवानों को तैनात करने का भी आदेश दिया गया है.
पालघर के अपर जिलाधिकारी डॉ. किरण महाजन नें जानकारी देते हुए बताया की पश्चिम रेलवे के चीफ ब्रिज इंजीनियर नें पत्र के माध्यम से संज्ञान में लाते हुए कहा है, कि रेलवे के इस महत्वपूर्ण पुल के आसपास बड़े पैमाने पर रेती खनन और नौकाओं का आवगमन होता है, जिस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. क्योकि इसके कारण पुल को धोखा निर्माण हो रहा है. जिसके बाद इस पुल के दोनों तरफ दो KM के दायरे में रेती खनन और नौकाओं के आवगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही पुल की सुरक्षा के लिए पुल के 600 मीटर दायरे में पुलिस जवानों को तैनात करने का आदेश पालघर के एसपी कों दिया गया है. अगर कोई इस आदेश का उलंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कठोर क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी.
वही इसी मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल नं.27/2011 पर सुनवाई करने के बाद दिनांक 03/10/2011 के आदेश में कोर्ट नें इस रेल पुल संख्या 93 के क्षेत्र में रेती खनन, और रेती ले जाने वाले ट्रकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था.
देश का सबसे महत्वपूर्ण हैं रेलवे रूट
पालघर जिला से गुजरने वाला वेस्टर्न रेलवे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे रूट माना जाता है. इसी रूट से मुंबई –दिल्ली और गुजरत समेत अन्य राज्यों के बीच राजधानी, बंदेभारत जैसी अन्य महत्वपूर्ण ट्रेने चलती है. खास बात यह है की कुछ महीनो पहले रेलवे मंत्रालय नें अगस्त महीने में इसी रेलवे रूट से दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच सेमी-हाइस्पीड टैल्गो ट्रेन का सफल ट्रॉयल भी किया था .