नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रॉपर्टी की शिकायतों को लेकर प्री-हियरिंग स्क्रूटिनी की शुरुआत कर दी है। अब उपभोक्ता को अपनी शिकायत पर पहले स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी, और इसके बाद शिकायत की प्रक्रिया में तेजी होगी। 15 जनवरी से UP RERA को चालू कर दिया गया था।
UP RERA ई-कोर्ट सिस्टम की सुविधा
UP RERA ने ई-कोर्ट सिस्टम को शुरू करके उद्देश्य रखा है कि ग्राहकों को आसानी से शिकायत दर्ज करने में सहारा मिले। नए प्रक्रियापूर्ण तरीके के माध्यम से, शिकायतों की तीव्रता से निपटने में मदद की जा सकेगी। यूपी रेरा ने ई-कोर्ट सिस्टम को लागू किया है, जिससे ग्राहकों को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की चिन्हित आवश्यकता नहीं होगी और कमियों का तेजी से समाधान हो सकेगा। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित होगा कि शिकायतकर्ता को जल्दी न्याय मिले और समाधान की प्रक्रिया अधिक सुगम हो।
कैसे होगा समाधान
शिकायतों की स्क्रूटिनी के बाद, रेरा का उद्देश्य है कि ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के समाधान मिले। जब शिकायतकर्ता, प्रमोटर, या रेस्पॉन्डेंट और प्रोजेक्ट का सही विवरण प्रमाणित हो जाए, तो समाधान की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी।
आसानी और सटीक समाधान
UP RERA ने यह सुनिश्चित किया है कि नई प्रक्रिया उपभोक्ताओं को बिना किसी पेशेवर मदद के भी शिकायत दर्ज करने में सहायक होगी। इससे समाधान की प्रक्रिया तेजी से होगी और ग्राहकों को जल्दी न्याय मिलेगा।