नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किले बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है. दंतती के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है. पीड़ित की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट मे नोटिस जारी किया है.
बता दें कि मामला 2009 का है. जिसपर स्पेशल एपीएमएएल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था. मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है. 5 फरवरी को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब हुआ है. अदालत ने मामले में विधायक को दोषी माना. विधायक की पत्नी अस्मा पर आरोप सिद्ध हुए थे.
बता दें कि मामले में कोई एमएलसी और एफआईआर में लिखाए गए चश्मदीदों में से एक का भी बयान दर्ज नहीं कराया गया था. हालांकि बाद में आदालत ने प्रोबेशन पर विधायक को छोड़ दिया था. बता दें कि अब्दुल रहमान दिल्ली की सीलमपुर सीट से आप विधायक हैं. हाल ही में ओखला सीट से आप विधायक आमानतुल्लाह से भी वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई थी. उन पर अभी भी जांच एजेंसी की तलवार लटकी है.