नई दिल्ली । वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में एसआई रिपोर्ट पर फैसला सुनाया है। सभी पक्षकारों को एसआई की रिपोर्ट दी जाएगी। मंदिर पक्ष की मांग थी कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। वहीं अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद का यह कहना था कि इसको सार्वजनिक न किया जाए।
रिपोर्ट को सार्वजनिक मंच पर न रखें
मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखलाक अहमद ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा था कि कोर्ट पक्षकारों को आदेशित करे कि वह रिपोर्ट मिलने पर इसको मीडिया को न दें। इसको सोशल मीडिया पर भी डालने से बचें। पक्षकारों से इस बारे में घोषणा पत्र भी लिया जाए।
हिंदू पक्ष ने कहा- सार्वजनिक हो रिपोर्ट
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में होने वाली कार्यवाही तक का प्रसारण होता है। यह लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। सभी आस्थावान लोग चाहते हैं कि वह इस मामले की सच्चाई को जान सकें। इस पर भला किसी को क्या ही आपत्ति हो सकती है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। शाम को आदेश पारित हो जाएगा।