राजनीति

किसानों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली में ही लगी धारा 144, महीनेभर रहेगा इन चीजों पर बैन

नई दिल्ली। 13 फरवरी को किसानों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक महीने तक पूरी दिल्ली में धारा के साथ कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 13 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च का ऐलान किया है। वह अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन से तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा तक की आशंका और खुफिया अलर्ट की दलील देते हुए यह फैसला लिया गया है।

पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अन्य वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है। इसको देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टर को बैन कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि परिस्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ असमाजिक तत्व दिल्ली में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से भी कुछ इस तरह के इनपुट मिलने की बात कही गई है। एहतियात के तौर पर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है।

इन चीजें पर लगी रोक
>>धारा 144 लगाने के साथ साफ किया गया है कि दिल्ली में सड़क जाम करने, रास्ते रोकते हुए किसी आंदोलन, रैली, सार्वजनिक सभा पर रोक लगाई गई है। छूट प्राप्त कुछ मामलों को छोड़कर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

>> किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों के जुलूस, प्रदर्शन, रैली, पैदल मार्च आदि पर पूरी दिल्ली मे रोक रहेगी।

>> दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनमें लाठी, डंडे, तलवार या अन्य हथियार हों।

>> बंदूक, घातक हथियार और अन्य किसी भी ऐसी वस्तु को प्रतिबंधित किया गया है जिसका इस्तेमाल शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हो सकता है। ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा पानी आदि को एकत्रित करने पर भी बैन है।

>>दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा जांच होगी। किसी भी वाहन में यदि लाठी, रॉड, बैनर जैसे सामान मिलते हैं तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

>>भड़काऊ नारे, भाषण या संदेश पर रोक रहेगी और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

>> बिना अनुमति के किसी वाहन, इमारत, निजी या सार्वजनिक इमारत से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी।

>> दिल्ली के सभी निवासियों, नेताओं और हितधारकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा गया है कि सरकार की ओर से आयोजित बैठक और ड्यूटी पर जा रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

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