Friday, November 22, 2024
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1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन, होटवार जेल में कटेगी रात

Morning Digest | Hemant Soren arrested after he resigns as Jharkhand CM; FM  Sitharaman to present 6th consecutive Union Budget, and more - The Hindu

रांची । बड़ी खबर झारखंड से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने की ईडी की मांग पर कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट ने बहस के बाद हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कल पुलिस कस्टडी के बिंदू पर फिर से बहस होगी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट का फैसला आएगा।

एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला

अदालत से शाम के करीब सवा 4 बजे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला आया. इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन को रांची स्थित होटवार जेल भेजा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन होटवार जेल के अपर डिवीजन सेल में रखे जाएंगे. कल यानी शुक्रवार को फिर पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट में फिर से बहस होगी. इससे पहले गुरुवार को हेमंत सोरेन दोपहर करीब ढाई बजे ईडी की विशेष अदालत में पहुंचे, उसके बाद सुनवाई शुरू की गई. दोनों पक्षों ने करीब 2 घंटे तक अपना पक्ष रखा. इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस भी हुई।

ईडी ने अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा

ईडी ने अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से काफी देर तक बहस की गई जिसके बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन को रिमांड में भेजने का फैसला सुरक्षित रखा. दूसरी ओर झारखंड में जारी सियासी गहमागहमी के बीच चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा है. नई सरकार के संबंध में लिखे गए पत्र में चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के दावे के साथ हस्ताक्षर का भी जिक्र किया है।

गिरफ्तारी के बाद झारखंड में कोई सरकार नही

आपको बता दे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में पिछले 18 घंटे से कोई सरकार नहीं है. नई सरकार बनाने की कवायद झारखंड में लगातार जारी है. राजभवन से चंपई सोरेन को समय मिल गया है. शाम के 5 बजे चंपई सोरेन को राज्यपाल से मुलाकात करने का समय मिला है. इस बीच रांची से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है.रांची के कई इलाकों में लगाई गई धारा 144 हटा ली गई है. रांची में सीएम हाउस, राजभवन और ईडी के दफ्तर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू थी जिसे हटा लिया गया है।

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