कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर 21 मई को शाम के पांच बजे लेकर अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग ने भाजपा नेता को आदर्श आचार संहिता के तहत अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है।
दरअसल, चुनाहल्दिया में 15 मई को एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते समय भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। उनके बयान पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आलोचना भी की थी। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका 20 मई शाम पांच बजे तक जवाब मांगा था।
मौजूदा लोकसभा चुनाव में गंगोपाध्याय चौथे राजनेता हैं जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के लिए नोटिस भेजा गया है। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी क्रमश: ममता बनर्जी और कंगना रणौत के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और दोनों की टिप्पणियों की निंदा की थी।
क्या कहा चुनाव आयोग ने ?
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यह बहुत दुखद है कि ऐसी घृणित टिप्पणी अभिजीत गंगोपाध्याय ने की है, जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि अन्य लोगों से भिन्न है। इसलिए वे संदेह के किसी भी लाभ के पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने शब्दों के जरिए पश्चिम बंगाल राज्य को नुकसान और बदनामी पहुंचाई है, जहां महिलाओं के सम्मान की एक विशिष्ट परंपरा रही है। बता दें कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया था और 7 मार्च को वह भाजपा में शामिल हो गए थे।