Sunday, November 24, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर नहीं दिया कोई फैसला, रखी ये शर्त

नई दिल्‍ली । कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को लंबी सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने एक के बाद एक कई दलीलें रखीं तो जजों ने भी कई सवाल किए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर भी विचार किया। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है।

केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताया गया था। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं। इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणी की जिसे केजरीवाल के लिए राहत के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि, ईडी ने यह कहकर अंतरिम जमानत पर विचार का विरोध किया कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को या अगले सप्ताह आगे की सुनवाई करेगा।

अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं। जनता के बीच गलत संदेश जाएगा।

लंच के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा- फिलहाल हम देखते हैं कि दलीलें खत्म होती हैं या नहीं। अगर नहीं तो परसों (9 मई) की डेट देंगे। अगर संभव नहीं हुआ तो अगले हफ्ते की तारीख देंगे।

उधर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं।

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