रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पांच दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से कोर्ट से पूछताछ के लिए फिर चार दिन की रिमांड मांगी गई। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद तीन दिन की रिमांड की अनुमति दे दी।
रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम हेमंत को साथ लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय रवाना हो गई। हेमंत की ओर से महाधिवक्ता ने पैरवी की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने पक्ष रखा। विनोद सिंह से चैट मामले में हेमंत से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक फरवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर दो फरवरी को ईडी कोर्ट ने तीन फरवरी से पांच दिनों तक हेमंत सोरेन को ईडी रिमांड पर भेजा दिया था।
कोर्ट ने ईडी को पुलिस रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने का निर्देश दिया था। साथ ही किसी तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं करने को भी कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को अपने परिवार के सदस्य और अपने वकील से मुलाकात करने की छूट दी थी। मुलाकात की अवधि 30 मिनट निर्धारित की थी। ईडी इससे पहले सात फरवरी को हेमंत को पांच दिनों के रिमांड पर लिया था।