श्रीनगर। आईएएस अधिकारी श्यामबीर पर आरोप है कि उन्होंने चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट फयाज अहमद कुरैशी के आदेश के बाद उनसे बदला लेने की कोशिश की और निजी हमला किया । जज ने उनके खिलाफ मुआवजे के एक मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उनकी सैलरी रोकने का भी आदेश दे दिया था। अब जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी को आपराधिक अवमानना मामले में हाजिर होने का आदेश दिया है। अधिकारी गांदरबल में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात हैं।
आदेश न मानने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। कई बार हाजिर होने का आदेश देने के बाद भी जब आईएएस अधिकारी कोर्ट में नहीं पेश हुए तो सब जज ने गुरुवार को मामले को हाई कोर्ट को सौंप दिया। बताया गया कि अधिकारी ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही वह खुद कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद जस्टिस संजीव कुमार और अतुल श्रीधरन ने आईएएस अधिकारी श्यामबीर को 5 अगस्त को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है. अगर समन मिलने के बाद भी अधिकारी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चि करने के लिए कोर्ट आवश्यक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। हाई कोर्ट ने सीनियर वकील आरए जैन से अमीकस के रूप में मदद करने को भी कहा है। बता दें कि बीते महीने सब जज ने अधिकारी के खिलाफ जज पर व्यक्तिगत हमला करने के मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
23 जुलाई के आदेश में जस्टिस कुरेशी ने कहा था कि सब जज को बदनाम करने की धमकी दी गई और उनपर निजी हमला किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने आधिकारिक मशीनरी की दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने जज की वैध संपत्ति को लेकर धमकी दी और तीन बार पटवारी को भेजा। संपत्ति के केयरटेकर से कहा गया हि डीसी ने इस भूमि के सीमांकन का आदेश दिया गया है।